दृष्टिहीन छात्रों के लिए रखे जाएं शिक्षक : हाईकोर्ट

Edited By bharti,Updated: 23 Sep, 2018 11:53 AM

teacher to be kept for visually impaired students high court

हाईकोर्ट ने  शुक्रवार को कोनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई की । कोर्ट ने दिल्ली...

नई दिल्ली(ब्यूरो) : हाईकोर्ट ने  शुक्रवार को कोनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई की । कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दृष्टिहीन छात्रों को समुचित शिक्षा मुहैया कराने के लिए चल रहे एक स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए अनुबंध पर तत्काल 10 शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने इसके साथ ही दृष्टिहीन छात्रों की पढ़ाई में मदद के लिए हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को ऑडियो रिकॉर्डर जैसे सहायक उपकरण मुहैया कराने के निर्देश दिए। 

 

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