Edited By Prachi Sharma,Updated: 01 Oct, 2026 12:06 PM

Pratyusha Banerjee : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राहुल राज सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। उन पर एक दशक पहले अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले से...
Pratyusha Banerjee : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राहुल राज सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। उन पर एक दशक पहले अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें ट्रायल शुरू होने से पहले ही राहत मिल गई है।
लोकप्रिय टीवी शो बालिका वधू में मुख्य भूमिका निभाने वाली बनर्जी की 1 अप्रैल, 2016 को मुंबई के उपनगर गोरेगांव में उनके किराए के अपार्टमेंट में आत्महत्या से मौत हो गई थी।
एक्ट्रेस के तत्कालीन बॉयफ्रेंड सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2016 में अग्रिम जमानत दे दी थी। 2018 में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में आरोप हटाने की अर्ज़ी दी थी। अर्ज़ी खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
जस्टिस एस जी डिगे की सिंगल बेंच ने सीनियर वकील आबाद पोंडा और वकील श्रेयांश मिथारे की दलीलें स्वीकार कर लीं। उन्होंने सिंह का पक्ष रखते हुए कहा कि अपनी आखिरी बातचीत में, सिंह ने बनर्जी को कोई कठोर कदम न उठाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, जबकि वह उनके अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे।

वकीलों ने कहा कि इसलिए उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनता है। वकीलों के अनुसार, आखिरी बातचीत से पता चलता है कि मृतका ने यह कठोर कदम उठाने के लिए अपने माता-पिता सहित सभी को दोषी ठहराया था। सिंह के वकीलों ने बिना सुसाइड नोट के उनके खिलाफ FIR दर्ज करने में दिखाई गई जल्दबाज़ी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल को आगे बढ़ने देना "प्रक्रिया का दुरुपयोग" होगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने सिंह की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें इस मामले में ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ेगा।