पशु बलि मामले में जल्द सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी सरकार : मुख्यमंत्री

Edited By ,Updated: 25 Mar, 2015 11:12 PM

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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार पशु बलि मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि उक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार पशु बलि मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्द अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि उक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रविंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 26 सितम्बर, 2014 को विभिन्न याचिकाआें का निपटारा करते हुए पूरे प्रदेश में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में महेश्वर सिंह व अन्यों ने याचिका दायर की है। इसमें प्रदेश सरकार तथा विभिन्न विभागों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार अपना पक्ष करेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनुपूरक प्रश्न करते हुए पूरे प्रश्न का जवाब एक साथ देने की बात कही। सरकाघाट के विधायक इंद्र सिंह के एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोक निर्माण मंडल सरकाघाट के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता में 9 सड़कों की डीपीआर लंबित हैं। यह डीपीआर वन भूमि व निजी भूमि के कारण लंबित पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग एफसीए के मामलों को वन विभाग के समक्ष उठाएगी तथा निजी भूमि के कारण जो सड़कें लंबित हैं, उनको लेकर विधायक किसानों से बात करें।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधायक कर्ण सिंह के एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि बंजार तहसील के अंतर्गत लारजी बिहाली में फायर स्टेशन को जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। फायर स्टेशन खोलने के संबंध में हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के लारजी में खाली पड़े भवन का निरीक्षण अग्रिशमन विभाग द्वारा किया गया तथा उसमें पाई गई कमियों को दूर करने हेतु जिलाधीश कुल्लू से मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भवन की कमियों को दूर करने के उपरांत जैसे ही अग्रिशमन विभाग को भवन आबंटित किया जाता है, तदोपरान्त फायर पोस्ट कार्य करना शुरू कर देगी।

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