पाकिस्तान में तीन तलाक देने पर दंड का प्रावधान करेगी सीआईआई

Edited By Pardeep,Updated: 26 Sep, 2018 09:18 PM

cii to impose penalty on three divorces in pakistan

इस्लामिक विचारधारा परिषद(सीआईआई) के अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज ने बुधवार को कहा कि परिषद एक बार में तीन तलाक को दंडनीय मानने के फैसले का समर्थन करती है। अयाज ने परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक ही समय में तीन बार तलाक कहना...

इस्लामाबाद: इस्लामिक विचारधारा परिषद(सीआईआई) के अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज ने बुधवार को कहा कि परिषद एक बार में तीन तलाक को दंडनीय मानने के फैसले का समर्थन करती है। अयाज ने परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक ही समय में तीन बार तलाक कहना प्रासंगिक मुद्दा बनकर उभरा है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत मिलने वाले दंड पर धार्मिक विद्वानों के साथ और एक समेकित तलाक पत्र बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। डॉ. अयाज ने बताया कि परिषद तीन तलाक के मुद्दे पर जल्द ही एक सत्र का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि सीआईआई नाबालिगों के विवाह का समर्थन भी नहीं करता है।

डॉ. अयाज तीन नवंबर 2017 को सीआईआई के अध्यक्ष पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त हुए थे। सीआईआई पाकिस्तान का शीर्ष इस्लामिक सलाहकारी निकाय हैं। जनरल अयूब खान के शासनकाल के दौरान 1962 में सीआईआई की स्थापना हुई थी।  

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