हिजबुल ओ.जी.डब्ल्यू. की जमानत याचिका खारिज

Edited By Updated: 18 Jan, 2020 01:41 PM

hizbul ogw bail plea rejected

तृतीय अतिरिक्त सैशन जज जम्मू सुभाष गुप्ता ने मसूद अहमद मट्टू की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। बता दें कि मट्टू हिजबुल मुजाहिद्दीन का कथित ओवर ग्राउंड वर्कर था और किश्तवाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने मसूद मट्टू और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज...

जम्मू: तृतीय अतिरिक्त सैशन जज जम्मू सुभाष गुप्ता ने मसूद अहमद मट्टू की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। बता दें कि मट्टू हिजबुल मुजाहिद्दीन का कथित ओवर ग्राउंड वर्कर था और किश्तवाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने मसूद मट्टू और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

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उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ भूमिगत होकर हिजबुल मुजाहिद्दीन का नेटवर्क स्थापित करने का कथित आरोप लगाया गया। उस पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह आतंकवादियों को रहने, ठहरने, पहुंंचाने सहित अन्य सहायता मुहैया करवा रहा है। उसने सक्रिय आतंकी मोहम्मद आमीन जहांगीर सरूरी से भी बैठक की, ताकि क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। यह भी आरोप है कि उसने सुरक्षा बलों की लोकेशन के बारे में आतंकियों को बताया, जिससे उन पर हमले हुए। कोर्ट ने तय धाराओं को ध्यान में रखते हुए मसूद अहमद मट्टू के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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