Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 10:24 AM
बेबी ऑयल की बोतल में मक्खी निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने संबंधित कम्पनी को 62,000 रुपए जुर्माना किया है। साथ ही बोतल की राशि 200 रुपए वापस लौटाने को कहा है।
जयपुर: बेबी ऑयल की बोतल में मक्खी निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने संबंधित कम्पनी को 62,000 रुपए जुर्माना किया है। साथ ही बोतल की राशि 200 रुपए वापस लौटाने को कहा है।
क्या है मामला
अजय कुमावत नामक व्यक्ति ने 5 अक्तूबर 2009 को बच्चे के लिए एक प्रतिष्ठित कम्पनी का बेबी ऑयल खरीदा था। 20 अक्तूबर 2009 को ऑयल से 2 महीने के बच्चे को एलर्जी हो गई। उसने ऑयल की बोतल को देखा तो उसमें एक मरी हुई मक्खी पड़ी थी। इसके बाद पीड़ित ने कम्पनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
यह कहा फोरम ने
कम्पनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ऑयल की बोतल सील पैक नहीं थी और इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते कि बोतल में मरी हुई मक्खी बाद में डाली गई हो लेकिन राज्य उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बोतल का छेद बहुत छोटा है और उसमें मरी हुई मक्खी का गिरना किसी तरह संभव नहीं है। फोरम ने कम्पनी को उक्त राशि हर्जाने
के रूप में चुकाने के निर्देश दिए।