तमिलनाडु में शेविंग, ब्यूटी पार्लर और कटिंग कराने के लिए देना होगा आधार नंबर

Edited By Yaspal,Updated: 02 Jun, 2020 06:38 PM

aadhaar number will be given for shaving in tamil nadu

तमिलनाडु में नाई और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड का विवरण लें। सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर किया है। हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के...

चेन्नईः तमिलनाडु में नाई और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड का विवरण लें। सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर किया है। हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक, उन्हें ग्राहकों के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद कोविड-19 को फैलने से रोकना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया आसान बनाना है। राज्य के अन्य हिस्सो में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर 24 मई से खोलने की इजाजत दी गई थी जबकि सरकार ने चेन्नई पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी है। सोमवार से ही "अनलॉक" का पहला चरण शुरू हुआ है।

राजस्व प्रशासन के प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन आयुक्त जे राधाकृष्णन ने ग्रेटर चेन्नई निगम और सभी जिलो के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जाए और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अन्य उचित उपाय किए जाएं। सोमवार को जारी सात पन्नों की मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न आदेश दिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों और ग्राहकों को हाथ धोने के लिए साबुन या सैनेटाइजर देना, तैलिए और ब्लेड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने की हिदायत शामिल है।

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