Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jan, 2018 09:21 PM
वीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत को बड़ा झटका मिला है। इटली की मिलान कोर्ट ने इस मामले के 2 आरोपियों को बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार सबतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी किया गया...
नेशनल डेस्क: वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत को बड़ा झटका मिला है। इटली की मिलान कोर्ट ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार, सबतों के अभाव में पूर्व रक्षा और एरोस्पेस प्रेसिडेंट जिप्सी ओरसी और कंपनी के हेलिकॉप्टर विंग अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ स्पैगनोलिनी को बरी किया गया।
वही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज एक अदालत में कहा कि दुबई की दो कंपनियों के एक निदेशक ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन के मामले में जांच में सहयोग नहीं किया है और वह जांच से बच रहा है। ईडी ने मैसर्स यूएचवाई सक्सेना और मैसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक राजीव सक्सेना की याचिका का विरोध किया जिन्होंने पिछले साल अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की है। उसी दिन वह सक्सेना की ओर से दलीलें सुनेगी।
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में CBI ने पूर्व IAF चीफ एसपी त्यागी समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगस्ता वेस्टलैंड की पैरेंट कंपनी इटली की फिनमेकानिका है। इस कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये में 12 हेलीकॉप्टर का सौदा हासिल किया गया था। 2010 में हुए इस सौदे में इटली की जांच एजेंसी ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए वहां की अदालत में मुकदमा दायर किया था।