Edited By ,Updated: 27 Feb, 2015 07:33 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने वीरवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 साल की कैद...
गुडग़ांव (अशोक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने वीरवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने गत दिवस पति को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस मामले में मृतका के ससुर को साक्ष्यों व गवाहों के अभाव में बरी कर चुकी है।
भौंडसी थाना में मृतका मनीषा के पिता महेंद्र ने गत वर्ष 4 अप्रैल को पति महेश व ससुर धर्मबीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि ससुराल वाले मनीषा को दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे और उन्होंने उसे जलाकर मार डाला है।