सरकार की NGO पर कार्रवाई, 1142 के लाइसेंस रद्द

Edited By ,Updated: 17 Mar, 2015 10:54 PM

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सरकार ने लगातार तीन साल से अपना वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने पर अविभाजित आंध्रप्रदेश से जुड़े 1142 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी धन हासिल करने से संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

नई दिल्ली. सरकार ने लगातार तीन साल से अपना वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने पर अविभाजित आंध्रप्रदेश से जुड़े 1142 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी धन हासिल करने से संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के विदेशी संभाग ने वर्ष 2009-2010, 2010-11, 2011-12 के वार्षिक रिटर्न नहीं फाइल करने पर 16 अक्तूबर 2014 को उन्हें विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया था और जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। पते बदलने समेत कई कारणों से डाक विभाग ने 510 एनजीओ के नोटिस लौटा दिए थे। बाकी 632 एनजीओ से कोई जवाब नहीं आया था।  गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी के द्विवेदी की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम, 2010 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार ने 1142 एनजीओ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।
 
इनमें 510 संगठनों को भेजे गए नोटिस उन तक नहीं पहुंच पाए थे और वापस आ गए थे, जबकि 632 एनजीओ से नोटिस का निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब नहीं मिला था। सरकार ने कहा कि पिछले महीने विभिन्न पहलुओं में खामियां मिलने के बाद 69 एनजीओ विदेशी धन प्राप्त करने के सिलसिले में काली सूची में डाल दी गई। 

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