SC से एक बार फिर नहीं मिली आसाराम को जमानत

Edited By ,Updated: 24 Oct, 2016 03:47 PM

articlethe supreme court the religious leader ann v ramanna gujarat

उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद प्रवचनकर्ता आसाराम को अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश देने से आज फिर इन्कार कर दिया।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद प्रवचनकर्ता आसाराम को अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश देने से आज फिर इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की पीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका ठुकरा दी। आसाराम के वकील ने अपने मुवक्किल के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर एक महीने की अंतरिम जमानत देने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे मंजूर करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने आसाराम की नियमित जमानत की अर्जी पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है । मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। 
 

आसाराम पर है दुष्कर्म का आरोप
गौरतलब है कि इससे पहले भी आसाराम अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कई बार जमानत मंजूर करने की अपील कर चुके हैं, जिसे न्यायालय खारिज करता रहा है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर दो बहनों से दुष्कर्म का आरोप है। हाल ही में आसाराम को स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाया गया था। चिकित्सकों के एक बोर्ड ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी थी।  

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!