गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, PMLA के आदेश को दी चुनौती

Edited By Yaspal,Updated: 23 Mar, 2024 06:45 PM

arvind kajriwal reached delhi high court against the decision of arrest

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी है

नेशनल डेस्कः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की दलील है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। चीफ जस्टिस से रविवार (24 मार्च) तक तत्काल सुनावाई की मांग की गई है।

बता दें कि केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अदालत में दावा किया कि कथित आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित कमाई की ‘‘बड़ी लाभार्थी'' रही आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा धनशोधन कराए जाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया। राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने केजरीवाल की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं।''

मामले में ईडी की दो साल की जांच के दौरान यह पहली बार है जब एजेंसी ने दावा किया है कि आप ‘‘प्रमुख लाभार्थी'' थी। केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर दलीलों के दौरान, मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में 200 से अधिक छापों के बावजूद आप नेता की अपराध में संलिप्तता दिखाने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। अधिवक्ता ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में कुछ गलत किया या कोई लाभ प्राप्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने और लागू करने के लिए 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। बाद में, इस नीति को रद्द कर दिया गया था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की मांग की। इसने आरोप लगाया कि अपराध से अर्जित इस आय का एक हिस्सा, लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों में आप के चुनाव प्रचार अभियान में किया गया था।

एजेंसी ने दावा किया कि ये धनराशि चार अंगड़िया के माध्यम से गोवा में स्थानांतरित की गई थी। अंगड़िया नेटवर्क भारी नकद धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जाना जाता है। ईडी ने कहा, ‘‘इस तरह, आप ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से धनशोधन का अपराध किया है और इस प्रकार अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आते हैं।'' एजेंसी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी समेत देशभर में आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। रा

ष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ प्रदर्शन किया। आईटीओ पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। हरियाणा में, आप की प्रदेश इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!