Edited By Yaspal,Updated: 01 May, 2021 07:59 PM
पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए अगले आदेश तक लागू पाबंदियों में राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर कुछ बदलाव किए हैं। शनिवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी और अन्य समारोह में 50 से अधिक...
नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए अगले आदेश तक लागू पाबंदियों में राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर कुछ बदलाव किए हैं। शनिवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी और अन्य समारोह में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। बाजारों और दुकानों की टाइमिंग को लेकर भी नियमों को और स्पष्ट किया गया है।
बंगाल सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है, ''शादी समारोह और परिवारिक कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। शादी समारोह और पारिवारिक समारोह में मेहमानों की संख्या कम से कम रखी जाए और किसी भी सूरत में एक समारोह में इनकी संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है।''
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बाजार/हाट सुबह 7-10 और दोपहर बाद 3-5 खुलेंगे। यह नियम सभी खुदरा, एकल दुकानों पर भी लागू होगा। जन स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिसिटी, टेलिकॉम ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, मिठाई की दुकान, मीट शॉप, दूध जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले दुकानों को छूट दी गई है। हालांकि, मास्क, सेनिटाइजर्स और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य होगा।