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सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई धोखाधड़ी मामले में कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला

Edited By Yaspal,Updated: 01 May, 2020 10:45 PM

big cbi action case filed against company and director in sbi fraud case

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की निजी क्षेत्र की कंपनी राम देव इंटरनेशनल लि. और उसके निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ 173 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी...

नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की निजी क्षेत्र की कंपनी राम देव इंटरनेशनल लि. और उसके निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ 173 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रोहिणी की इस कंपनी और उसके निदेशकों.... नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता-- के खिलाफ यह मामला एसबीआई की करनाल शाखा की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

कंपनी के निदेशकों ने अनधिकृत तरीके से कारखाना परिसर से संयंत्र और मशीनरी हटाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। यह संयंत्र और मशीनरी बैंक के पास बंधक थी। सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौड़ ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक से मिले ऋण को पूंजी निवेश के रूप में दिखाया।

इसके अलावा उन्होंने उसी सिक्योरिटी-प्रोफॉर्मा बिलों के जरिये ईपीसी वितरण हासिल किया। फर्जी चालान या बिल जमा कराए। साथ ही ऐसी इकाइयों को कर्जदार के रूप में दिखाया, जो अस्तित्व में थी ही नहीं।

 

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