Edited By Radhika,Updated: 22 Apr, 2024 02:18 PM
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ा झटका देते हुए शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की हैं। हाई कोर्ट ने पूरे पैनल को अमान्य करने का आदेश दिया है।
नेशनल डेस्क: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ा झटका देते हुए शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की हैं। हाई कोर्ट ने पूरे पैनल को अमान्य करने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया। इसमें तकरीबन 24 हजार नौकरियां रद्द की गई हैं। इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने आरोप है।
बता दें कि यह घोटाला साल 2014 का है। उस समय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन ने पोस्ट निकाली थीं। यह प्रोसेस 2016 में शुरु हुआ था। इसके बाद से संबंधित मामले में कोलकात्ता हाईकोर्ट में गड़बड़ी की कई शिकायतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने 1 महीने के अंदर 12% इंट्रेस्ट के साथ वह वेतन वापिस करने को कहा गया है, जो शिक्षकों को दिया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने 1 महीने के अंदर 12% ब्याज के साथ उस वेतन को वापिस करने के आदेश दिए हैं, जो शिक्षकों को दिया जा चुका है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पेसे वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश भी दिए हैं।