बोलने में अक्षम था बेटा, मां ने 6 साल के जिगर के टूकड़े को मगरमच्छ से भरी नदी में फेंका, तड़प-तड़प कर मौत

Edited By Anu Malhotra,Updated: 06 May, 2024 08:19 AM

mother throws 6 year old son in crocodile infested river

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।  कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 6 साल के बच्चे के बोलने में अक्षम होने पर उसकी बेरहम मां ने मगरमच्छ से भरी नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि 26 वर्षीय महिला ने अपने...

बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।  कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 6 साल के बच्चे के बोलने में अक्षम होने पर उसकी बेरहम मां ने मगरमच्छ से भरी नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि 26 वर्षीय महिला ने अपने पति से झगड़े के बाद कथित तौर पर अपने विकलांग बेटे को नदी में फेंक दिया। यह घटना शनिवार को इस जिले के डांडेली तालुक में हुई। सावित्री और उसके पति रवि कुमार (27) के बीच अपने बड़े बेटे की स्थिति को लेकर अक्सर झगड़े होते थे, जो जन्म से ही बोलने में अक्षम था। पुलिस के मुताबिक, उनका दो साल का एक और बेटा है।

 महिला का पति अक्सर बड़े बेटे की विकलांगता को लेकर उससे झगड़ा करता था और उससे सवाल करता था कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया। पुलिस ने कहा कि वह कभी-कभी कथित तौर पर उससे "बच्चे को फेंक देने" के लिए भी कहता था। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम को इसी बात पर दंपति में झगड़ा हुआ, जिससे निराश होकर सावित्री ने कथित तौर पर अपने बड़े बेटे को काली नदी से सीधे जुड़ी एक बेकार नहर में फेंक दिया, जो मगरमच्छों से भरा है।

पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को बचाने के लिए स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अंधेरा होने के कारण पुलिस बच्चे को ढूंढ नहीं पाई। रविवार की सुबह बच्चे का शरीर गंभीर चोटों और पूरे शरीर पर काटने के निशान के साथ निकाला गया। पुलिस के मुताबिक, बच्चे का हाथ गायब था जिससे पता चलता है कि उस पर मगरमच्छ ने हमला किया था। पुलिस ने कहा कि मौत का सही कारण पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, मामले की आगे की जांच जारी है।

पति और पत्नी दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है) और 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया और इस संबंध में गिरफ्तार किया गया। घटना।
 

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