ब्रह्मोस जासूस: जेल में ही रहेगा आरोपी निशांत अग्रवाल, ISI को सूचना पहुंचाने का है आरोप

Edited By Anil dev,Updated: 30 Jul, 2019 12:26 PM

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सत्र अदालत ने यहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अग्रवाल पर संवदेनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने का आरोप है। नागपुर जिला अदालत में पिछले महीने दायर की गई....

नागपुर: सत्र अदालत ने यहां ब्रह्मोस एयरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अग्रवाल पर संवदेनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने का आरोप है। नागपुर जिला अदालत में पिछले महीने दायर की गई अपनी याचिका में अग्रवाल ने कहा था कि उसके पास कभी ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं रही। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एफ.एम अली ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 

 

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक संयुक्त अभियान में नागपुर के ब्रह्मोस एयरोस्पेस केन्द्र में वरिष्ठ सिस्टम इंजीनियर अग्रवाल को आठ अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया था। ब्रह्मोस एयरोस्पेस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के सैन्य औद्योगिक कंसोर्टियम (एनपीओ माशिनोस्त्रोयेनिया) का एक साझा उद्यम है। 

 

अभियोजन पक्ष के वकील नितिन तेलगोटे ने पिछले सप्ताह अदालत को बताया था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। तेलगोटे ने दलील दी थी कि ब्रह्मोस की संवेदनशील जानकारी अग्रवाल के लैपटॉप और हार्ड डिस्क में थी। आरोप है कि अग्रवाल फेसबुक पर नेहा शर्मा और पूजा रंजन नाम के दो अकाउंट्स के साथ संपर्क में था और संदेह है कि इन दोनों अकाउंट्स का संचालन पाकिस्तानी खुफिया एजेंट कर रहे थे। नागपुर सेन्ट्रल जेल में बंद अग्रवाल पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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