CBI विवादः आलोक वर्मा ने सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में किया दाखिल

Edited By Seema Sharma,Updated: 19 Nov, 2018 02:59 PM

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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने आज सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इससे पहले आज ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा...

नई दिल्ली: सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने आज सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इससे पहले आज ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा से कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के लिए मंगलवार को निर्धारित सुनवाई नहीं टाली जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सूचित किया कि सीबीआई निदेशक रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं।
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पीठ ने कहा कि हम तारीख आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें। हमें भी जवाब पढ़ना होगा। इस पर गोपाल ने कहा कि आज दिन में ही जवाब दाखिल कर दिया जएगा। शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 16 नवंबर को आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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इससे पहले, 16 नवंबर को न्यायालय ने कहा था कि सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ 'बहुत ही प्रतिकूल' टिप्पणियां की हैं और वह कुछ आरोपों की आगे जांच करना चाहता है, इसके लिए उसे और समय चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के सभी अधिकार वापस लेने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले शुक्रवार को यह निर्देश दिया था।

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