अगस्ता वेस्टलैंड: मिशेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रखा

Edited By Seema Sharma,Updated: 19 Dec, 2018 12:42 PM

court reserves order on bail plea of christian michel for 22nd december

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के बाद दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नई दिल्लीः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के बाद दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी और कोर्ट तब मिशेल की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। मिशेल के वकील कोर्ट में दलील दी कि वह डिस्लेक्सिया (इस बीमारी में व्यक्ति को पढ़ने और शब्दों या चिन्हों की व्याख्या करने में परेशानी आती है) नाम की बीमारी से ग्रसित है लेकिन इसके बावजूद उसे जबरदस्ती 'कर्सिव राइटिंग' में लिखने को कहा जा रहा है।

हालांकि सीबीआई ने मिशेल के वकील के इन आरोपों का विरोध किया और कहा कि क्रिश्चियन जांच में सहयोग नहीं कर रहा और इस मामले में अभी काफी पड़ताल होनी बाकी है। वहीं मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि उनका क्लाइंटकाफी कमजोर हो चुका, वह सीबीआई की अपील पर पहले ही दुबई में पांच महीने हिरासत में रह चुका है। वकील की दलीलों पर सीबीआई ने कहा कि मिशेल की काफी पहुंच है और वह जमानत लेकर सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है।
 

सीबीआई ने कहा भारत प्रत्यर्पण से पहले मिशेल ने दुबई से भी भागने के प्रयास किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उल्लेखनीय है कि सीबीआई 4 दिसंबर को मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाई थी। तब से वह सीबीआई की कस्टडी में है।

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