Edited By Seema Sharma,Updated: 11 Nov, 2018 08:29 AM
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) सोमवार से सी.बी.आई. के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए संघर्षरत है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सी.वी.सी. छुट्टी के दिन भी अपनी बैठकें कर रहा है
नेशनल डेस्कः केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) सोमवार से सी.बी.आई. के छुट्टी पर भेजे गए निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए संघर्षरत है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सी.वी.सी. छुट्टी के दिन भी अपनी बैठकें कर रहा है, चाहे शनिवार हो या रविवार। यहां तक कि 3 सतर्कता आयुक्त-के.बी. चौधरी, शरद कुमार और आर.एम. भसीन दीवाली के दिन भी दफ्तर आए और विशेष रूप से दफ्तर खोला गया। वे दीवाली के दिन 3 बजे तक कार्यालय में बैठे रहे। सी.वी.सी. को सोमवार को उच्चतम न्यायालय में उस समय अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी जब यह मामला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष आएगा।
विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने 24 अगस्त 2018 को वर्मा के खिलाफ कैबिनेट सचिव को शिकायत दी थी जिसमें 9 मामले लिखे गए थे। कैबिनेट सचिव ने ये शिकायतें सी.वी.सी. को जांच के लिए भेज दीं और उसकी रिपोर्ट मांगी। सी.वी.सी. ने वर्मा के खिलाफ जांच शुरू की और उनको नोटिस भेजे।
इसी बीच वर्मा ने राकेश अस्थाना के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई और उनके डी.एस.पी. को गिरफ्तार करवा दिया और इसके बाद सरकार ने वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया। जब वर्मा ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की तो वर्मा को वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने सी.वी.सी. को वर्मा के खिलाफ सभी आरोपों पर जांच करने का आदेश दिया और सेवानिवृत्त जज ए.के. पटनायक की निगरानी में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।