Edited By Murari Sharan,Updated: 21 May, 2020 11:06 AM
दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश दिया है कि दो दिन कार्यालय न आने पर उन्हें अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देना होगा...
नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने लॉकडाउन 4 (Lockdown 4) में सरकारी कार्यलयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही अब जो भी कर्मचारी दो दिन तक कार्यालय में अनुपस्थित रहेगा उसको अपनी अनुपस्थिति का लिखित में स्पष्टिकरण देना होगा। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी कर दिया है।
सभी कर्मचारियों को अब ऑफिस आना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में कहा है कि ब्रांच का इंचार्ज दैकिन उपस्थिति का रजिस्टर तैयार करवाए। हर शुक्रवार को कर्मचारियों की उपस्थिति का साप्ताहिक रिकॉर्ड उप सचिव को देना होगा। उप सचिव ये रिकॉर्ड सचिव तक पहुंचाएगा।
केंद्र के आदेशों का हो पालन
दो दिन तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी को अपनी अनुपस्थिति को लेकर लिखित स्पष्टिकरण देना होगा। इससे उसके अनुपस्थित होने का कारण सरकार को पता लग सकेगा। साथ ही सरकार केंद्र द्वारा जारी आदेशों का पालन करवाना भी सुनिश्चित कर सकेगी।
निगम के शिक्षकों को मिला नोटिस
वहीं दिल्ली नगर निगम के 31 शिक्षकों को फोन स्विच ऑफ कर विभाग और विद्यार्थियों के संपर्क में न रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आदेश थे कि शिक्षक घर से ही काम करेंगे और हमेशा विभाग और विद्यार्थियों के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय भी बुलाया जाएगा। लेकिन जब इन शिक्षकों से संपर्क किया गया तो इनका फोन ऑफ आया, जिसके बाद विभाग की ओर से नोटिस जारी कर स्पष्टिकरण मांगा गया है।