Bye-Bye 2018: दिल्ली हाईकोर्ट- इस साल CBI, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले रहे सुर्खियों में

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Dec, 2018 04:30 PM

delhi hc this year cbi national herald are in the headlines

इस साल यानी 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों, 1987 की हाशिमपुरा घटना और हरियाणा के मिर्चपुर में 2010 में एक व्यक्ति और उसकी किशोरी बेटी को जिंदा जला देने से जुड़े मामलों में सख्त रूख अख्तियार किया।

नई दिल्ली: इस साल यानी 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों, 1987 की हाशिमपुरा घटना और हरियाणा के मिर्चपुर में 2010 में एक व्यक्ति और उसकी किशोरी बेटी को जिंदा जला देने से जुड़े मामलों में सख्त रूख अख्तियार किया। अदालत ने इन मामलों को ‘‘लक्षित’’ हिंसा बताया। इसके साथ ही सीबीआई के कामकाज और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामलों ने भी उच्च न्यायालय को इस साल व्यस्त रखा। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील कुमार शर्मा और पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को इस साल उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। दोनों अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल में थे।
PunjabKesari
सज्जन को सजा
2018 जब अपने अंतिम चरण में था, उसी दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला एक बार सुर्खियों में छा गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को दंगों से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कुमार की दोषसिद्धि इस मामले में किसी बड़े नेता को सजा सुनाने का पहला मामला था। इस मामले में कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि एक एक अल्पसंख्यक समूह को उन लोगों द्वारा निशाना बनाया गया जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और साथ ही उदासीन कानून प्रवर्तन एजेंसी की सहायता मिल रही थी। इससे पहले अदालत ने मेरठ के हाशिमपुरा में एक अल्पसंख्यक समुदाय के ‘‘लक्षित नरसंहार’’ के लिए उत्तर प्रदेश के 16 पुलिसर्किमयों को दोषी ठहराया। हरियाणा के हिसार जिले में 2010 में 60 साल के एक दलित व्यक्ति और उनकी शारीरिक रूप से अशक्त किशोरी बेटी को जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में भी न्याय हुआ और अदालत ने जाट समुदाय के 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 अन्य लोगों को अलग-अलग सजा सुनायी गई।
PunjabKesari
नेशनल हेराल्ड मामला
सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लि. (एजेएल) को आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने का निर्देश दिया। प्रकाशक को इमारत खाली करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि एजेएल का यंग इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया जिसमें पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की बहुलांश हिस्सेदारी है। राहुल गांधी परिवार को आयकर से जुड़े एक मामले में भी कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच तकरार का मामला भी हाईकोर्ट में पहुंचा और अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
PunjabKesari
ये भी रहे चर्चा में
कांग्रेस नेताओं पी चिदंबरम और संजय निरूपम, भाजपा नेताओं अरूण जेटली और स्मृति ईरानी तथा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले भी सुर्खियों में रहे।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!