Edited By Radhika,Updated: 08 Oct, 2025 12:41 PM

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के एक मामले में समन भेजा है।
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के एक मामले में समन भेजा है। यह समन NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर जारी किया गया है। इस याचिका में उन्होंने ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
वानखेड़े का आरोप
समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज़ 'The Bads Of Bollywood'** (18 सितंबर को रिलीज़) ने उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुँचाया है। वानखेड़े का कहना है कि सीरीज़ में एक NCB अधिकारी का किरदार है, जो उन्हें दर्शाने की कोशिश करता है। उनका दावा है कि जिस तरह से इस किरदार को दिखाया गया है, वह उन्हें बदनाम कर रहा है और उनकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठाता है।
NCB अधिकारी ने की अदालत से गुजारिश
पूर्व NCB अधिकारी ने अदालत से गुजारिश की है कि शो के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शो रिलीज़ होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति हुई है।
वानखेड़े ने अपनी याचिका में जोर देकर कहा कि फिल्मी कल्पना की आड़ लेकर किसी भी व्यक्ति की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भले ही सीरीज़ में उनका नाम सीधे तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन दर्शकों को साफ पता चलता है कि किरदार उन्हीं पर आधारित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।