खेल जगत से आई बड़ी खबर: पूर्व क्रिकेट कप्तान को गिरफ्तार करने के आदेश जारी, विदेश यात्रा पर भी लगाया बैन

Edited By Updated: 16 Dec, 2025 09:41 AM

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श्रीलंका की राजनीति और खेल जगत से जुड़ा एक बड़ा नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व मंत्री अरजुन रणतुंगा पर सरकारी तेल कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच तेज हो गई है। देश की रिश्वत और भ्रष्टाचार जांच...

नेशनल डेस्क: श्रीलंका की राजनीति और खेल जगत से जुड़ा एक बड़ा नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व मंत्री अरजुन रणतुंगा पर सरकारी तेल कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच तेज हो गई है। देश की रिश्वत और भ्रष्टाचार जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया है कि रणतुंगा को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

श्रीलंका की भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों की जांच आयोग (CIABOC) ने सोमवार को कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को बताया कि सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (CPC) में ईंधन खरीद से जुड़े फैसलों के कारण लगभग 800 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का कथित नुकसान हुआ। यह नुकसान उस समय हुआ जब दीर्घकालिक ईंधन टेंडर रद्द कर महंगे दामों पर स्पॉट टेंडर लागू किए गए।

आयोग की ओर से पेश हुईं सहायक निदेशक (कानूनी) अनुषा सम्मंथप्पेरुमा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017–2018 के लिए प्रस्तावित तीन दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति टेंडर रद्द किए गए थे। इसके बाद लिए गए निर्णयों के कारण निगम को गंभीर वित्तीय क्षति उठानी पड़ी। इसी आधार पर CPC के पूर्व चेयरमैन धम्मिका रणतुंगा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है।

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अदालत को यह भी बताया गया कि धम्मिका रणतुंगा को इस मामले में पहला संदिग्ध, जबकि तत्कालीन पेट्रोलियम संसाधन विकास मंत्री अरजुन रणतुंगा को दूसरा संदिग्ध नामित किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि अरजुन रणतुंगा फिलहाल विदेश में होने के कारण सोमवार को अदालत में पेश नहीं किए जा सके।

जांच एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि चल रही जांच को देखते हुए संदिग्ध को रिमांड पर रखने का आदेश दिया जाए। वहीं, अरजुन रणतुंगा की ओर से पेश हुए प्रेसिडेंट्स काउंसल सालीया पीयरिस ने दलील दी कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें उपयुक्त शर्तों पर जमानत दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य मजिस्ट्रेट ने धम्मिका रणतुंगा को दो जमानतदारों पर 10–10 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने उन पर विदेश यात्रा प्रतिबंध भी लगा दिया।

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