धनबाद जज हत्याकांड- सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 6 अगस्‍त को

Edited By Yaspal,Updated: 28 Jul, 2022 10:44 PM

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झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में एक ऑटोरिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया

नेशनल डेस्कः झारखंड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में एक ऑटोरिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पिछले साल 28 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में ऑटोरिक्शा चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय किए गए थे। दोनों दोषियों को छह अगस्त को सजा सुनाई जायेगी। न्यायाधीश आनंद की हत्या के मामले में सुनवाई इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान 58 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला था कि न्यायाधीश आनंद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक सड़क के एक तरफ सैर कर रहे थे, तभी ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गये। मामले की जांच के लिए शुरू में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, लेकिन बाद में झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल न्यायाधीश के ‘‘दुखद निधन'' पर स्वत: संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। सीबीआई के अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित जिंदल ने कहा कि अदालत ने पाया कि दोनों आरोपी नशे में नहीं थे। जिंदल ने कहा कि अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि यह जानबूझकर की गई हत्या का मामला है। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने मीडियाकर्मियों से कहा कि ‘‘सीबीआई ने हत्या की मनगढ़ंत कहानी रची।'' उन्होंने कहा कि लखन और राहुल फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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