मेरी गिरफ्तारी अवैध है, सुबह 3 बजे तक जबरदस्ती लगाया गया इंजेक्शन- के कविता

Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Mar, 2024 01:48 PM

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार दोपहर अदालत में पेश कर सकता है ताकि रद्द हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनिमयितता से जुड़े धन शोधन मामले में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके।...

नई दिल्ली: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में  प्रवर्तन निदेशालय ने आज (16 मार्च) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया। एजेंसी ने तेलंगाना विधान परिषद सदस्य को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया।   

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने तलाशी के दौरान के कविता के घर से करीब पांच मोबाइल फोन बरामद किए। मौके पर मौजूद एक गवाह के बयान में कहा गया कि ईडी ने सर्च वारंट दिखाया लेकिन कविता ने उन्हें जांच की इजाजत नहीं दी. कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. के कविता के घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन कल दोपहर करीब 1:45 बजे शुरू हुआ और यह शुक्रवार शाम करीब 6:45 बजे तक जारी रहा.

कविता ने कहा, ''मेरी गिरफ्तारी अवैध है।'' अदालत में पेश किए जाने के दौरान बीआरएस नेता ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हम इसे (मामले को) अदालत में लड़ेंगे।" केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और दिल्ली लाया गया। कोर्ट में के कविता ने कहा कि  सुबह 3 बजे तक जबरदस्ती इंजेक्शन  लगाया गया, मेरा बीपी हाई-हार्ट रेट नॉर्मल नहीं था। 

बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद सदस्य कविता को शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और देर रात दिल्ली लाया गया था। चिकित्सकों की एक टीम को सुबह के समय मध्य दिल्ली में स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करते देखा गया, जहां कविता को उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया है। समझा जाता है कि राजनीतिक नेता की बुनियादी चिकित्सा जांच करने के लिए ईडी ने अस्पताल से चिकित्सकों को बुलाया था। ईडी अदालत से उनकी 10 दिन की हिरासत मांग सकती है।

वहीं बचाव पक्ष ने शुक्रवार की ईडी कार्रवाई को अवैध बताया है क्योंकि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की उनकी याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध है। प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी अदालत में पेश किए जाने वाले हिरासत कागजात तैयार करने से पहले गिरफ्तार व्यक्ति से संक्षिप्त पूछताछ भी करती है। इस बीच एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ में अतिरिक्त बेरिकेड भी लगाए गए हैं। 

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