गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी की याचिका पर 26 नवंबर तक टली सुनवाई

Edited By Anil dev,Updated: 19 Nov, 2018 04:17 PM

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उच्चतम न्यायालय ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। याचिका पर 26 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।’’

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गुजरात हाईकोर्ट ने एक साल पहले जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 2002 में हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने साफ कर दिया था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी। 

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मामले की सुनवाई शुरू होते ही विशेष जांच दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है और इसमें तीस्ता सीतलवाड दूसरी याचिकाकर्ता नहीं हो सकती हैं। पीठ ने कहा कि सीतलवाड को जाफरी की याचिका में दूसरा वादी बनाये जाने के मामले पर सुनवाई करने से पहले इस आवेदन पर विचार किया जाएगा।     

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गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में एक भीड़ के द्वारा एहसान जाफरी सहित कुल 68 लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी और 59 अन्य को क्लीन चिट मिल गई थी। फिर निचली अदालत ने भी एसआईटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी थी। पिछले 16 वर्षों से गुजरात दंगों और अपने पति की हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ रही जाफरी ने अपनी शिकायत में राजनेताओं के अलावा नौकरशाहों, पुलिस और कई लोगों के नाम दर्ज करवाए थे।

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