सुप्रीम कोर्ट में आज डीजीपी की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर होगी सुनवाई

Edited By Pardeep,Updated: 15 Jan, 2019 01:21 AM

hc to hear dgp s petition on appointment today in supreme court

पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के चयन एवं उनकी नियुक्ति में स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग करने वाली विभिन्न राज्य सरकारों की याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार, पंजाब और हरियाणा की याचिकाओं पर...

नई दिल्लीः पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के चयन एवं उनकी नियुक्ति में स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग करने वाली विभिन्न राज्य सरकारों की याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार, पंजाब और हरियाणा की याचिकाओं पर सुनवाई पश्चिम बंगाल और केरल की याचिकाओं के साथ की जाएगी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘इन अर्जियों को पश्चिम बंगाल और केरल द्वारा दायर अर्जियों के साथ अगले मंगलवार, 15 जनवरी 2019 के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’

शीर्ष आदालत ने पिछले साल 12 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों का कार्यकाल 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। साथ ही, पुलिस प्रमुखों के चयन और उनकी नियुक्ति के सिलसिले में स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दी थी। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा और हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू पिछले साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन कोर्ट के पहले के एक आदेश के मुताबिक वे 31 जनवरी तक अपने पद पर बने रहेंगे।

पंजाब, हरियाणा और बिहार सहित कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसके तहत सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया था कि वे डीजीपी नियुक्त करने के लिए नामों के चयन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सहायता लें। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने देश में पुलिस सुधारों के लिए पिछले साल तीन जुलाई को कई निर्देश जारी किए थे।

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