दिल्ली-यूपी-मध्यप्रदेश समेत इन राज्यों में नहीं होगी होली, जानें कहां-क्या गाइडलाइंस लागू

Edited By Pardeep,Updated: 28 Mar, 2021 09:45 PM

holi will not be held in these states including delhi up madhya pradesh

देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र ने कहा कि...

नई दिल्लीः देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्र ने कहा कि आगामी त्योहारों होली, शब-ए-बारात, फसलों से जुड़े त्योहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करें और लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराएं। प्रशासन ने लोगों से त्योहार के बीच और अधिक एहतियात बरतने की अपील की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। साथ ही राज्यों ने भी अपने स्तर पर गाइड लाइन जारी की है। 

दिल्ली में फीका रहेगा रंगों का त्योहार
दिल्ली में होली समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है। लोगों को घरों में ही होली खेलने को कहा गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली उत्सव मनाने पर रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को दिए अपने आदेश में कहा, 'सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठा न हो।

उत्तराखंड में जारी गाइडलाइन
उत्तराखंड सरकार ने भी होली के त्योहार को देखते हुए ताजा गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि संक्रमण में तेजी आई है और होली के त्योहार को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव के दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन जरूरी है ताकि महामारी को नियंत्रित रखा जा सके। उन्होंने जनता के कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों का प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया। सरकार ने आदेश जारी किया कि होलिका दहन में महज 50 फीसदी लोगों को रहने की इजाजत होगी। बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं होगी।

इसके अलावा उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन्स में होली मनाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इन इलाकों में लोग अपने घरों में ही होली खेल सकते हैं। होली के दिन फूड आइटम्स एक-दूसरे परिवार में नहीं बांटे जाएंगे।

बिहार में होली के रंग में भंग
बिहार में भी इस बार होली का रंग पहले जैसा नहीं दिखेगा। बिहार में होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें। दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं।  अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सचेत रहना होगा। 

उत्तर प्रदेश में इस बार की होली 
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होली को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाएगा। बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

झारखंड में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रहेगी पाबंदी
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच सीमित रहकर ही इन त्योहारों को मना सकेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकलेंगे। इतना ही नहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

देश के कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की रोक लगाई जा चुकी है। सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में उपरोक्त त्योहारों का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इन त्योहारों पर कहीं पर भीड़ लगाई जा सकेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई छूट कुछ शर्तों के साथ जारी रहेगी। 


मध्यप्रदेश में होली
संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए शिवराज सरकार बेहद सख्ती बरत रही है। राज्य में 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद रहेंगे।  पहले तीन जिलों- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संडे लॉकडाउन लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 12 जिलों में लागू कर दिया गया है। 

राज्य सरकार ने शुक्रवार देर शाम विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन का एलान कर दिया है। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार लॉकडाउन हो रहा है। इस तरह अब 12 शहरों में इस रविवार लॉकडाउन रहेगा।  लॉकडाउन शनिवार रात  10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। 

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में रेस्तरां में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, यहां खाना पैक कराने और होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां खुले रहेंगे। वहीं जिन जिलों में 20 से अधिक कोरोना मामले हैं, वहां शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है।  वहीं, आने वाले त्योहार शब-ए-बारात, ईस्टर और होली खेलने के दौरान ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी त्योहार मनाने पर भी पाबंदी लागू है।
 

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