पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान

Edited By Archna Sethi,Updated: 17 Mar, 2023 07:13 PM

identification of land for resettlement

पुनर्वास के लिए प्लाट आवंटन हेतु भूमि की पहचान

चंडीगढ़, 17 मार्च - (अर्चना सेठी) हरियाणा के शिक्षा एवं हेरिटेज मंत्री कंवर पाल ने बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा सिरसा में थेहड़ के जिन परिवारों को विस्थापित किया गया था, उनके लिए सिरसा के उपायुक्त ने नाथूसरी चौपटा क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्लाट आवंटन हेतु भूमि की पहचान कर ली है। जिला प्रशासन द्वारा पेश की गई पुनर्वास योजना के आधार पर पुरातत्व विभाग ने एक विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार किया है जो सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा।

 कंवर पाल आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट-सत्र के दौरान विधायक श्री गोपाल कांडा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि थेहड़ के इन विस्थापितों को वर्तमान में सिरसा के सेक्टर-19 में हाउसिंग बोर्ड के 788 फ्लैट आवंटित किये गए हैं। उन्होंने ‘प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958’ के अधीन संरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में 15 सितम्बर,2017 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इन अदालती आदेशों में सरकार को संरक्षित स्थल को मुक्त करवा कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन का कार्य शुरू करवाने सहित पूर्ण रोड मैप बनाकर शपथ पत्र देने को कहा था। इन आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार कदम उठा रही है।

 

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