हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने पर इशरत जहां को मिली जान से मारने की धमकी

Edited By Anil dev,Updated: 18 Jul, 2019 07:35 PM

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तीन तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां को सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर जान से मारने की धमकी और घर खाली करने का निर्देश मिला है। दरअसल हावड़ा में डबसन रोड स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में इशरत जहां शामिल हुई थीं.....

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसे हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने के लिए धमकाया गया और उसके साथ मौखिक तौर पर गाली गलौच की गई। हावड़ा में गोलाबाड़ी पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक पर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर उसे धमकी देने और उसके साथ गाली गलौच करने का आरोप लगाया। इशरत जहां ने दावा किया कि वह बुधवार को अपने बेटे के स्कूल से घर लौट रही थी तभी गोलाबाड़ी इलाके के सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने हिजाब पहनकर पाठ में भाग लेने के लिए उसे घेरा और उसे धमकाया। 

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परिवार के सदस्यों से जान का खतराः इशरत
गोलाबाड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने शिकायत की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।'' अधिकारी ने कहा, जहां ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी। इशरत ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, ‘‘मैं यह कहना चाहती हूं कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश में रह रहे हैं और किसी भी पवित्र उत्सव में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने देश के अच्छे नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है। मैं एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक हूं। हालांकि इसके कारण मुझे अपने परिवार के सदस्यों से जान का खतरा है।'' 

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इशरत जहां का आरोप, मकान मालिक ने दी घर से निकालने की धमकी
इशरत जहां ने यह भी दावा किया कि उसके करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक ने उसे घर से बाहर करने की धमकी दी है। शिकायत में कहा गया है, ‘‘मेरे रिश्तेदार और मकान मालिक ने मुझे घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे गंभीर धमकी दी और मुझे मारने की धमकी दी।'' 14 साल की बेटी और आठ साल के बेटी की मां जहां एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ मामले की पांच याचिकाकर्ताओं में से एक है। उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को फौरी तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। जहां के पति ने 2014 में दुबई से फोन पर लगातार तीन बार ‘तलाक' कहकर उनके साथ रिश्ता खत्म कर लिया था जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

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