LIC Jeevan Tarun Policy: सिर्फ 150 रुपए निवेश से बनाएं 26 लाख का फंड, जानें आसान तरीका

Edited By Updated: 16 Dec, 2025 12:30 PM

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हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी बच्चों के सपनों में बाधा डालती है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 'जीवन तरुण पॉलिसी' एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह योजना...

नई दिल्ली: हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी बच्चों के सपनों में बाधा डालती है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 'जीवन तरुण पॉलिसी' एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह योजना बच्चों की शिक्षा और युवावस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और कम निवेश में लंबी अवधि के फायदे देती है।

LIC जीवन तरुण पॉलिसी क्या है?
यह पॉलिसी बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और बचत दोनों का संतुलन प्रदान करती है। इसमें पॉलिसीधारक निर्धारित अवधि तक नियमित निवेश करता है और पॉलिसी की समाप्ति पर बच्चे की उम्र के 25 साल पूरे होने पर एक बड़ी रकम प्राप्त करता है।

150 रुपए रोज निवेश से कैसे बने 26 लाख रुपए?
यदि आप प्रतिदिन मात्र 150 रुपए निवेश करते हैं, तो मासिक निवेश लगभग 4,500 रुपए और सालाना 54,000 रुपए होगा। बच्चे के 1 साल की उम्र में पॉलिसी शुरू करने पर और इसे 25 साल तक जारी रखने पर, पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि लगभग 26 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसमें सम एश्योर्ड, वार्षिक बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस शामिल होंगे।

पॉलिसी में शामिल होने की उम्र
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 90 दिन और अधिकतम 12 साल होनी चाहिए। पॉलिसी की कुल अवधि बच्चे की वर्तमान उम्र के आधार पर तय होती है।

पैसे मिलने का तरीका
पॉलिसी में एक विशेषता यह है कि आप बीच-बीच में मनी बैक सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है, तब से लेकर 24 साल की उम्र तक हर साल कुछ राशि मनी बैक के रूप में दी जाती है। इसके बाद 25वें वर्ष में मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होता है, जिसमें बचा हुआ सम एश्योर्ड और सभी बोनस शामिल होते हैं।

टैक्स लाभ और लोन की सुविधा
इस पॉलिसी में निवेश करने पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। साथ ही, पॉलिसी मैच्योर होने पर या दुर्घटना में डेथ बेनेफिट मिलने पर राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, क्योंकि यह सेक्शन 10(10D) के अंतर्गत आती है।

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