धनशोधन का मामला: अदालत ने अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Hitesh,Updated: 15 Nov, 2021 03:07 PM

maharashtra former minister anil deshmukh sent to judicial custody

करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ के बाद एक नवंबर को देशमुख को...

नेशनल डेस्क: करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ के बाद एक नवंबर को देशमुख को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को विशेष न्यायाधीश एम जे देशपांडे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस साल 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। देशमुख और अन्य के खिलाफ कथित धनशोधन का मामला तब सामने आया था जब सीबीआई ने राकांपा नेता के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप लगाए जाने पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में कहा गया है कि देशमुख ने गृह मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तराओं से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। देशमुख ने इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिसकर्मी (वाजे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित है। ईडी ने इससे पहले उनके दो सहयोगियों- संजीव पलांडे (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो देशमुख के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे) और कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक) को भी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था जो फिलहाल जेल में हैं। एजेंसी ने दोनों के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (एक आरोपपत्र के बराबर) प्रस्तुत की थी।

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