मथुरा:  सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ट्रांसफर किया कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला

Edited By Radhika,Updated: 19 Mar, 2024 01:40 PM

mathura high court transferred krishna janmabhoomi dispute case

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश दिया है।

नेशनल डेस्क: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना था इस तरह के मामलों पर फैसला एक ही तरह सबूतों के आधार पर होना चाहिए।   

PunjabKesari

बता दें कि ये विवाद 13.37 एकड़ की जमीन को लेकर को लेकर जारी है तकरीबन 350 साल पुराना है। इस 13.37 एकड़ की जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह की मस्जिद है। हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद वाली जगह पर भी दावा किया जा रहा है। वह 1968 के जमीन समझौता को सही नहीं मानता।

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत मानता है। मुस्लिम पक्ष 1968 में हुए जमीन समझौते और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कह कर हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज करता है।

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!