Edited By Radhika,Updated: 02 May, 2024 12:32 PM
दिल्ली में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत भरा काम किया है। पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ रेप किया है। इस मामले में कोर्ट ने पिता को दोषी करार करते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
नेशनल डेस्क: दिल्ली में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत भरा काम किया है। पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ रेप किया है। इस मामले में कोर्ट ने पिता को दोषी करार करते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़िता को राहत और पुनर्वास के लिए 12 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, स्पेशल जज अनु अग्रवाल ने पिता को POCSO एक्ट की धारा छह के तहत दोषी ठहराया। अदालत की कार्यवाही के दौरान एडिशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरुण केवी ने दोषी को अधिकतम सजा की मांग की। जज ने कहा कि, "अकसर सुना जाने वाला फ्रेज 'पापा की लाडली' एक पिता और बेटी के बीच स्नेहपूर्ण रिश्ते को दर्शाता है। फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए?"
माता-पिता पर बिना शर्त भरोसा करता है बच्चा' अदालत ने कहा कि एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की उम्मीद करता है। ऐसे में अगर बच्चे को सुरक्षित वातावरण न मिले तो उसके पास कोई जगह नहीं रहती।