Indigo Airlines: एयरलाइंस की लापरवाही! यात्री को गंदी सीट देने पर इंडिगो पर...अब लगा 1.5 लाख का जुर्माना

Edited By Updated: 10 Aug, 2025 03:23 PM

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यात्रियों को दी जाने वाली खराब सेवाओं को लेकर दिल्ली की एक कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक महिला यात्री को गंदी और दागदार सीट देने के मामले में लगाया गया है। फोरम ने इंडिगो को सेवा में कमी का दोषी...

नेशनल डेस्क: यात्रियों को दी जाने वाली खराब सेवाओं को लेकर दिल्ली की एक कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक महिला यात्री को गंदी और दागदार सीट देने के मामले में लगाया गया है। फोरम ने इंडिगो को सेवा में कमी का दोषी पाया और यात्री को मानसिक पीड़ा व असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
पिंकी नाम की एक महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की उड़ान के दौरान उन्हें "खराब, गंदी और दागदार" सीट दी गई थी। जब उन्होंने इस बारे में शिकायत की, तो एयरलाइन ने इसे अनदेखा किया। दूसरी ओर, इंडिगो ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने महिला की समस्या पर ध्यान दिया था और उसे एक दूसरी सीट दी थी, जिस पर उसने स्वेच्छा से यात्रा पूरी की।

फोरम ने क्यों माना इंडिगो को दोषी?
कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में कहा कि इंडिगो का बचाव कमज़ोर था क्योंकि एयरलाइंस ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़, सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट, जमा नहीं की। यह रिपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन और यात्री से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फोरम ने इस मामले में इंडिगो को ₹1.5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, मुकदमे के खर्च के रूप में ₹25,000 भी महिला को दिए जाएंगे।

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