कोरोना से महाराष्ट्र के बुरे हाल...आज से 15 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन, कई पाबंदियों-जुर्माने का ऐलान

Edited By Seema Sharma,Updated: 28 Mar, 2021 10:55 AM

night curfew in maharashtra until april 15

कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल...

नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू हो गए। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।

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महाराष्ट्र में ये भी नए दिशा-निर्देश

  • ‘रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू हो गया जो 15 अप्रैल तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
  • बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 
  • मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
  • प्रेक्षागृह (Auditorium) या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

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बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत 28 मार्च से राज्य में रात में पांच या अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी यदि लोगों ने covid-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

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शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, covid-19 रोगियों के दरवाजे पर 14 दिनों की अवधि के लिए एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसे उस दिन से गिना जाएगा जब मरीज घर में पृथकवास की अवधि शुरू करेगा। नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई रोगी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसे तुरंत संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक कोरोना देखभाल केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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