निर्भया केस: दिल्ली HC ने खारिज की केंद्र सरकार की अर्जी, अलग-अलग नहीं होगी दोषियों को फांसी

Edited By Seema Sharma,Updated: 05 Feb, 2020 02:58 PM

nirbhaya case delhi hc rejects central government application

दिल्ली हाईकोर्ट निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में 4 दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद 2 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में 4 दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि चारों दोषियों ने बचने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं इसलिए उनकों अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकतीं। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को आदेश दिया कि 7 दिन के अंदक सभी कानूनी विकल्प पूरे करें।

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बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई के बाद 2 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिए मामले में 4 दोषियों की फांसी पर ‘अगले आदेश तक’ रोक लगा दी गई थी।

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उधर निर्भया के माता-पिता ने मंगलवार को वकील जितेंद्र झा के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र की याचिका पर जल्द निर्णय का अनुरोध किया जिसमें दोषियों की फांसी पर रोक को चुनौती दी गई है।

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