मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी

Edited By Pardeep,Updated: 04 May, 2022 12:25 AM

notice issued to mns president raj thackeray under crpc 149

मुंबई पुलिस ने संज्ञेय अपराधों को रोकने से संबद्ध सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मंगलवार शाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। यह जानकारी

मुंबईः मुंबई पुलिस ने संज्ञेय अपराधों को रोकने से संबद्ध सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मंगलवार शाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। 

शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर यह नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे द्वारा एक खुला पत्र जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया है। पत्र में मनसे प्रमुख ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बुधवार को जहां भी लाउडस्पीकर पर ‘‘अजान'' सुनें वे वहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं।'' 

पत्र में उन्होंने लोगों से अजान की आवाज सुनने पर 100 नंबर डायल कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को भी कहा है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मध्य मुंबई क्षेत्र के कई मनसे नेताओं सहित 300 से अधिक लोगों को सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की विभिन्न धाराओं के तहत एहतियाती नोटिस जारी किया है। 

उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का आवास शिवाजी पार्क पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत आता है और तदनुसार स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने कहा कि मनसे प्रमुख की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के मद्देनजर शहर की पुलिस सतर्क है। संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किये जाते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। 

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