Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Jan, 2022 10:28 AM
दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (Dry Day) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 दिन थी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम'' की दुकानें...
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (Dry Day) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 दिन थी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम' की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्तूबर को बंद रहेंगी। विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
विभाग ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में साल 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को Dry Day मनाया जाएगा। आदेश में कहा गया कि ‘ड्राई डे' में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा। इससे पहले, महान नेताओं की जयंती और धार्मिक त्योहारों सहित, ‘ड्राई डे' की संख्या 21 थी।