NRC में नाम नहीं होने पर ‘विदेशी' घोषित नहीं किया जाएगा: गृह मंत्रालय

Edited By shukdev,Updated: 29 Aug, 2019 06:37 PM

nrc not named  foreign  will not be declared ministry of home affairs

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने असम के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में नाम नहीं होने पर किसी व्यक्ति को सीधे ‘विदेशी'' घोषित नहीं किया जाएगा और वह ‘विदेशी...

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने असम के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में नाम नहीं होने पर किसी व्यक्ति को सीधे ‘विदेशी' घोषित नहीं किया जाएगा और वह ‘विदेशी न्यायाधिकरण' में अपील कर सकेगा। 

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य के लोग अफवाहों से बचें क्योंकि 31 अगस्त को अंतिम रूप दिए जाने पर एनआरसी में यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो उसे सीधे ‘विदेशी' करार नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के पास ‘विदेशी न्यायाधिकरण' में अपील दायर करने का विकल्प होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की अवधि 60 से बढाकर 120 दिन कर दी है। इसके लिए राज्य के प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। सरकार जरूरतमंदों को जिला विधि सेवा प्राधिकरण से निशुल्क कानूनी मदद भी उपलब्ध कराएगी जिससे वे अपील दायर कर सकेंगे। 

एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के बीच गत 20 अगस्त को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को तुरंत ‘हिरासत केन्द्रों' में नहीं भेजा जाएगा। विदेशी न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जैसे सभी कानूनी विकल्प समाप्त होने के बाद ही किसी को इन केन्द्रों में भेजे जाने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

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