Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Sep, 2017 05:41 PM
यात्रियों से अवैध उगाही और धमकाने की शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने टिकट चेकिंग को लेकर एक निर्देश जारी किया है
नई दिल्लीः रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें टिकट चैक करने के नाम रेलवे पुलिस लोग परेशान नहीं कर सकते है। टिकट चैक करने के नाम यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत पर रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। इसके तहत आरपीएफ को चलती ट्रेन या फिर प्लेटफार्म पर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं होगा। यह काम केवल टीटीई ही करेगा।
यात्रियों से अवैध उगाही और धमकाने की शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने टिकट चेकिंग को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने की अधिकार सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ को ही होगी। आमतौर पर ट्रेनों में और प्लेटफार्म पर रेलवे पुलिस टिकट चेक करके भोले भाले लोगों से उगाही करती है।
पूर्वांचल के रूट पर चलने वाली ट्रेनों की जनरल बोगी में यह खेल आम हो चुका है लेकिन अब आपको उनकी धमकी पर डरने और पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि टिकट नहीं बना है या फिर उसमें कोई दिक्कत है तो टीटीई से ही बात करें। कोई पुलिसकर्मी यदि आपका टिकट चेक करने की जिद करे या धमकाए तो 011-23382209 (धर्मेंद्र कुमार, महानिदेशक आरपीएफ) पर संपर्क कर सकते हैं।
रेलवे सिक्योरिटी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी टिकट चेकिंग या जुर्माना वसूलते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टिकट चेक करने का अधिकार रेलवे पुलिस को कभी नहीं था।
उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट छापे जैसी कार्रवाई के दौरान ही रेलवे पुलिस सिर्फ टिकट चेक करने में सहायता कर सकती है। वरना इसके लिए सिर्फ कॅमर्शियल स्टाफ अधिकृत है।