दिल्ली के बाद अब इस राज्य में नहीं दिखेंगे एक भी आवारा कुत्ते, कोर्ट के सख्त फैसले से डॉग लवर्स में मची हलचल

Edited By Updated: 12 Aug, 2025 01:53 PM

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अब राजस्थान की सड़कों पर आवारा कुत्ते और अन्य जानवर नजर नहीं आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में आवारा कुत्तों और जानवरों को सड़कों से हटाने का सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह निर्देश कुत्तों के हमलों...

नेशनल डेस्क : अब राजस्थान की सड़कों पर आवारा कुत्ते और अन्य जानवर नजर नहीं आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में आवारा कुत्तों और जानवरों को सड़कों से हटाने का सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह निर्देश कुत्तों के हमलों और आवारा जानवरों के कारण हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए दिया है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के बाद आया है जिसमें दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज और कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया था। यह आदेश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र पर लागू है।

जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में विशेष निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सहित राज्य के सभी शहरों की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में जानवरों को कम से कम शारीरिक नुकसान पहुंचे। अदालत ने यह भी कहा है कि यह काम पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

काम में बाधा डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन नगर निगम के कर्मचारियों के काम में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने नगर निगम के अधिकारियों को ऐसी स्थिति में तुरंत कदम उठाने की पूरी छूट दी है।

आठ हफ्तों की समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को आगामी आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में स्थानांतरित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें अदालत इस आदेश की प्रगति की समीक्षा करेगी।

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