SC ने राज्यपाल से कहा, राजीव हत्याकांड मामले में पेरारीवलन की दया याचिका पर करें विचार

Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Sep, 2018 04:32 PM

regarding mercy plea of perarivalan in the rajiv murder governor sc

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि वह वर्ष 1991 में हुए राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए गए ए.जी. पेरारीवलन की दया याचिका पर विचार करें।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि वह वर्ष 1991 में हुए राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए गए ए.जी. पेरारीवलन की दया याचिका पर विचार करें। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई,  न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और  न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की एक पीठ ने अभियुक्तों की रिहाई के संबंध में एक प्रस्ताव से जुड़ी केंद्र की याचिका को निस्तारित किया। यह याचिका तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई थी। केंद्र ने 10 अगस्त को कोर्ट को बताया था कि वह राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों को बरी करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

केंद्र ने कहा कि उनकी सजा में कटौती से ‘खतरनाक नजीर’ बनेगी और उसका ‘अंतर्राष्ट्रीय असर’ होगा। पेरारीवलन ऊर्फ अरीवू (47) ने 20 अगस्त को कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष उसके द्वारा दायर दया याचिका पर दो साल से ज्यादा वक्त हो जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उस पर नौ वोल्ट की बैटरी की आपूर्ति का आरोप था जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर उस बेल्ट बम को बनाने के लिये किया गया था जिससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 14 अन्य की हत्या हुई।

तमिलनाडु के श्रीपेरूंबुदूर में 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली में आत्मघाती महिला हमलावर ने धमाका कर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस हमलावर की पहचान धनु के रूप में की गई थी। इस धमाके में धनु समेत 14 लोग मारे गए थे। यह आत्मघाती बम धमाके का संभवत: पहला मामला था जिसमें एक हाईप्रोफाइल वैश्विक नेता की जान गई। इस मामले में सात अन्य लोगों के साथ दोषी करार दिए गए पेरारीवलन ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका दायर कर राज्यपाल से रियायत या माफी की मांग की थी।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!