Edited By Pardeep,Updated: 19 Mar, 2024 12:45 AM
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दे दी है।
नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19 मार्च 2024 को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित वापस जेल लाया जाए।''
सोलह मार्च को सुनाए गए एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यात्रा के दौरान सिंह को मोबाइल फोन का उपयोग करने या इस मामले से जुड़े किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध या गवाह के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
न्यायाधीश नागपाल ने कहा कि सिंह प्रेस को संबोधित करने या कोई जनसभा करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्हें यात्रा के दौरान अपने वकील के साथ-साथ परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।