Edited By Yaspal,Updated: 21 Mar, 2024 04:53 PM
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉण्ड के संबंध में अपने पास मौजूद सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है
नई दिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनावी बॉण्ड के संबंध में अपने पास मौजूद सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खाते की पूरी संख्या और केवाईसी के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।
बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया, ‘‘इसी तरह, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दानदाताओं के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि, तथ्य यह भी है कि ऐसी जानकारी प्रणाली में दर्ज/संकलित नहीं की जाती है।
राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये आवश्यक भी नहीं हैं।'' हलफनामे में कहा गया है कि एसबीआई ने जानकारी का खुलासा किया है, जिसमें बॉण्ड के खरीदार का नाम, उसका मूल्य और विशिष्ट संख्या, इसे भुनाने वाली पार्टी का नाम और बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्शाए गए हैं। इसमें कहा गया, ‘‘एसबीआई ने 21 मार्च को निर्वाचन आयोग को अपने पास मौजूद चुनावी बॉण्ड के सभी विवरण प्रदान किए हैं।''