यौन उत्‍पीड़न केसः आरके पचौरी के खिलाफ आरोप तय

Edited By Yaspal,Updated: 20 Oct, 2018 07:51 PM

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टेरी के पूर्व प्रमुख पर उनके एक पूर्व सहयोगी द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आरोप तय किए हैं...

नेशनल डेस्कः टेरी के पूर्व प्रमुख पर उनके एक पूर्व सहयोगी द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आरोप तय किए हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 509 के तहत पचौरी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। 

अदालत ने सुनवाई में क्या कहा
अदालत में मौजूद पचौरी के खुद को निर्दोष बताने एवं मुकदमा चलाने के लिए कहने के बाद यह आरोप तय किए गए। आरोपी की ओर से पेश हुए वकील आशीष दीक्षित ने मामले की तेज सुनवाई की मांग की जिसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी 2019 की तारीख तय की। 

पचौरी के खिलाफ 13 फरवरी 2015 को एक एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें इस मामले में 21 मार्च 2015 को अग्रिम जमानत मिल गई। टैरी के पूर्व प्रमुख ने इससे पहले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से एक अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसमें मामले की कवरेज को प्रकाशित एवं प्रसारित करना मीडिया के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ एक शीर्षक लगाने को कहा गया था, किसी भी अदालत में आरोप साबित नहीं हुए और वे सही नहीं भी हो सकते हैं। 

क्या था मामला
इस आदेश में यह भी कहा गया है, जब इस तरह की सूचना किसी भी पत्रिका या खबर में प्रकाशित हो, तो पृष्ठ के बीच में मोटे अक्षरों में यह लिखा होना चाहिए और प्रकाशित लेख के फॉन्ट से पांच गुणा ज्यादा बड़े फॉन्ट में लिखा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस द्वारा एक मार्च 2016 को दाखिल 1400 पन्नों के आरोप पत्र में कहा गया, कि पचौरी के खिलाफ 'पर्याप्त सबूत' हैं, कि उन्होंने शिकायतकर्ता का पीछा किया, डराया-धमकाया एवं यौन उत्पीड़न किया। अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि फोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क एवं अन्य उपकरणों से पुनः हासिल किए वाट्सएप संदेश "जाली नहीं" हैं।  

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