सोनू पंजाबन ने धकेला था 12 साल की मासूम को जिस्मफरोशी के धंधे में, अब पीड़िता को मिला 7 लाख मुआवजा

Edited By Anil dev,Updated: 24 Jul, 2020 10:33 AM

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सोनू पंजाबन की शिकार पीड़िता ने जब कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह उसे 12 साल की उम्र में जिस्मफरोशी में धकेला गया और विरोध करने पर बच्ची के स्तन पर लालमिर्च लगाई तो कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। दिल्ली महिला आयोग की दलील पर पीड़िता को कोर्ट...

नई दिल्ली(नवोदय टाइम्स): सोनू पंजाबन की शिकार पीड़िता ने जब कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह उसे 12 साल की उम्र में जिस्मफरोशी में धकेला गया और विरोध करने पर बच्ची के स्तन पर लालमिर्च लगाई तो कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। दिल्ली महिला आयोग की दलील पर पीड़िता को कोर्ट से 7 लाख का मुआवजा भी मिला। मालूम हो कि छोटी बच्चियों की तस्करी कर जिस्मफरोशी करवाने के जुर्म में सोनू पंजाबन को द्वारका कोर्ट के जज प्रीतम सिंह ने 24 साल की सजा सुनाई है।

 कोर्ट के सामने आई 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक कहानी
आयोग ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान घटना के वक्त 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक कहानी कोर्ट के सामने आई। पीड़िता को सबसे पहले संदीप नामक व्यक्ति द्वारा किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया गया और एक महिला को बेच दिया गया। इस महिला ने उसे जिस्मफरोशी में धकेला, जिसके बाद कई बार बच्ची को बेचा गया और कुछ समय बाद ही बच्ची सोनू पंजाबन के पंजे में फंस गई। उसने बच्ची को अलग-अलग लोगों के पास जिस्मफरोशी के लिए भेजा। यही नहीं, उसने बच्ची को 2-3 महीने अपने पास रखने के बाद लखनऊ में बेच दिया। कोर्ट में सोनू पंजाबन ने दलील दी कि उसे अपनी मां और बच्चे का ध्यान रखना है इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए, कोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रासिक्यूटर योगेंद्र अदारी की सभी दलीलों पर सख्त रुख अपनाते हुए सोनू पंजाबन के साथ ही किडनैप करने वाले व्यक्ति संदीप को भी सजा सुनाई। कोर्ट ने मामला शर्मनाक बताते हुए दया दिखाने से साफ इंकार किया। 

 बच्ची को दे गया जीवनभर का जख्म
आयोग ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के साथ यह घटना घटी उस वक्त उसकी उम्र केवल 12 साल की थी, इस घटना ने उसका बचपन छीन लिया और जीवनभर का जख्म और गम दे दिया गया। इसके मद्देनजर पीड़िता के पुनर्वास के लिए कोर्ट से मुआवजे की अपील की गई। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता को 2 लाख अंतरिम मुआवजे के रूप में दिया गया था जिसके बाद कोर्ट ने अब इसके अतिरिक्त पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की है।

कोर्ट के सख्त रुख का स्वागत: मालीवाल
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि कोर्ट का सोनू पंजाबन के प्रति सख्त रूख का स्वागत करती हूं ना जाने ऐसी कितनी मासूम बच्चियों को बेच दिया जाता है और जिस्मफरोशी में धकेल दिया जाता है। सोनू पंजाबन ने ऐसी अनगिनत बच्चियों के जीवन को बर्बाद किया है। आयोग की वकील ने पीड़िता की सहायता की व कोर्ट से 7 लाख मुआवजा दिलवाया है। पीड़िता अब 23 साल की है और बेरोजगार है। आयोग उसके पुनर्वास पर काम कर रहा है। एक छोटी बच्ची को उसके घर के सामने से किडनैप करने वाले बदमाशों को पकड़वाने वाले व्यक्ति को दिल्ली महिला आयोग ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी खुद आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘छोटी बच्ची को किडनैप करने आए इन बदमाशों को पकडऩे के लिए इस व्यक्ति ने बहुत हिम्मत दिखाई। 

बच्ची को किडनैपिंग से बचाने वाले को आयोग करेगा सम्मानित
बदमाशों को देख बुद्धिमानी से रास्ते में अपना स्कूटर खड़ा किया और बदमाश को बाइक से गिरा दिया। सच में दिल्ली दिल वालों की है, सलाम है इनके जज्बे को। डीसीडब्ल्यू इनको इस कार्य के लिए सम्मानित करेगा।’
 

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