Edited By rajesh kumar,Updated: 24 May, 2024 02:56 PM
![stepfather who murdered laila khan entire family death sentence](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_14_56_391903008farmhouse-ll.jpg)
मुंबई की सत्र अदालत ने अपनी सौतेली बेटी एवं अभिनेत्री लैला खान, लैला की मां और उनके चार भाई-बहनों की 2011 में हत्या करने के मामले में परवेज टाक को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई।
नेशनल डेस्क: मुंबई की सत्र अदालत ने अपनी सौतेली बेटी एवं अभिनेत्री लैला खान, लैला की मां और उनके चार भाई-बहनों की 2011 में हत्या करने के मामले में परवेज टाक को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने नौ मई को टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अन्य अपराधों का दोषी पाया था।
इस पर फैसला शुक्रवार को सुनाया गया कि दोषी को क्या सजा दी जानी है। टाक लैला की मां सेलिना का तीसरा पति था। लैला, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। हत्याओं का मामला कुछ महीने बाद उस समय सामने आया जब टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सड़े गले शव बाद में बंगले से बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि संपत्तियों पर बहस के बाद टाक ने पहले सेलिना की और फिर लैला एवं उनके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी।