BJP कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी होने पर SC ने भेजा ममता सरकार को नोटिस

Edited By Anil dev,Updated: 01 Jul, 2019 01:40 PM

supreme court mamta banerjee social media notice

उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया ।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया । याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बावजूद कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गई। 

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रियंका शर्मा के भाई राजीब शर्मा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार और अन्यों को नोटिस जारी किया है। भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (अवमानना) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। 

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तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई थी। शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 14 मई को प्रियंका शर्मा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। राजीब शर्मा ने न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि 14 मई के आदेश के बावजूद उनकी बहन की जेल से रिहाई में 24 घंटे से ज्यादा की देरी की गई। 

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